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Friday, February 18, 2022

कर्नाटक हाई कोर्ट के हिजाब पर दिए निर्णय को हिन्दू महासभा ने कट्टरपंथियों के मुँह पर करारा तमाचा बताया


       अखिल भारत हिन्दू महासभा ने कर्नाटक के स्कूलों में मुस्लिम छात्राओं के हिजाब पहनने की फरमाइश करने और समर्थन में अभियान चलाने वाले इस्लामिक कट्टरपंथियों के विरुद्ध कर्नाटक हाई कोर्ट के निर्णय का स्वागत किया है । महासभा के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष रविन्द्र कुमार द्विवेदी ने हाई कोर्ट के निर्णय को इस्लामिक कट्टरपंथियों के मुँह पर करारा तमाचा बताया । उन्होंने कहा कि यह निर्णय इसलिए भी महत्वपूर्ण और  ऐतिहासिक हो जाता है ,  क्योंकि यह निर्णय न्यायधीश मुहम्मद मुस्ताक खान की अदालत ने दिया है ।
      हिन्दू महासभा की राष्ट्रीय कार्यालय मंत्री अधिवक्ता संजया शर्मा ने भी न्यायधीश मुहम्मद मुस्ताक खान के निर्णय की राष्ट्रहित में बताया । उन्होंने कहा न्यायधीश ने अपने निर्णय में स्पष्ट कहा कि मुस्लिम बच्चियां स्कूल में केवल स्कूल ड्रेस में ही आ सकती हैं । उन्हें स्कूल में  हिजाब या बुरखा पहनने की इजाजत नही दी जा सकती , हालांकि अपने धर्म के अनुसार वो केवल अपना सिर ढंक सकती हैं , लेकिन हिजाब की इजाजत नही दी जा सकती ।
     अधिवक्ता संजया शर्मा के अनुसार न्यायधीश ने अपने निर्णय में यह भी कहा कि यदि कोई लड़की इस निर्णय का पालन नही करती तो स्कूल को उसका नाम काटकर घर भेजने का अधिकार होगा , जिसके लिए किसी भी कोर्ट में चुनौती नही दी जा सकती ।
       हिन्दू महासभा की राष्ट्रीय मंत्री सविता नायडू ने भी निर्णय का स्वागत करते हुए न्यायधीश मुहम्मद मुस्ताक खान को उनके निष्पक्ष निर्णय के लिए बधाई दी । उन्होंने कहा कि स्कूल विद्या का मंदिर होता है न कि धर्म विशेष के पहनावे की प्रयोगशाला । उन्होंने कर्नाटक उच्च न्यायालय के निर्णय को राष्ट्रवाद की जीत बताया ।

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